महिला पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को दी यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की जानकारी

ICC formed against sexual harassment

देहरादून। देशभर में कार्यस्थल महिला कर्मियों के साथ साथी व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कई मर्तबा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी प्रदेश सरकारों को यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति बनाने के आदेश दिए थे, जिससे महिला कर्मी अपनी समस्या दर्ज करवाने को टेबल दर टेबल न भटके।

जिस क्रम में जनपद पुलिस द्वारा भी ‘यौन उत्पीडन शिकायत निवारण समिति'(आईसीसी) का गठन किया गया है। उक्त गठित ‘यौन उत्पीडन शिकायत निवारण समिति'(आईसीसी) द्वारा आज शुक्रवार को पुलिस लाईन देहरादून सभागार में जनपद में नियुक्त महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन संबंधित शिकायतों की प्रक्रिया तथा उनके अधिकारों की जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमे जनपद के समस्त थानों व पुलिस कार्यालय में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

कार्यशाला के दौरान समिति द्वारा उपस्थित महिला पुलिस अधिकारियों व कर्मियो को कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के सम्बंध में जानकारी देते हुए उनके द्वारा दी जाने वाली शिकायतों पर यौन उत्पीडन अधिनियम 2013 के तहत की जाने वाली कार्यवाहियों व शिकायतों की सुनवाई के संबध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्हे जागरूक किया गया।

साथ ही कार्यक्रम के दौरान विधि सलाहकारो द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन(निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के सम्बंध में जानकारी देते हुए महिला कर्मियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। समिति ने सभी महिला अधिकारियों व कर्मियों से आवाहन किया कि उनके साथ होने वाली कोई भी ऐसी घटना से तुरंत समिति को अवगत करवाये जिसपर उजिसके खिलाफ शिकायत है उसपर विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकें।

कार्यक्रम के दौरान यौन उत्पीडन शिकायत निवारण समिति(आईसीसी) की अध्यक्ष/पुलिस अधीक्षक, विकासनगर रेनु लोहानी, पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश जया बलूनी, पुलिस उपाधीक्षक रीना राठौर तथा अभियोजन विभाग से सयुंक्त निदेशक विधि, गिरीश चन्द्र पंचोली, अभियोजन अधिकारी ममता मंडोला, तथा विधि परामर्शी अनिता तथा अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।