नैनीताल। हाईकोर्ट ने सितारगंज जेल में पोक्सो एक्ट के आरोपी से मारपीट के मामले में डिप्टी जेलर और कांस्टेबल को निलम्बित करने के निर्देश दिये गये है। जिसके बाद उन्हे निलम्बित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने डिप्टी जेलर नवीन चैहान और कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ द्वारा 15 जुलाई को दिए गए आदेश के तहत की गई है।
कोर्ट ने यह आदेश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया। रिपोर्ट में कहा गया कि पोक्सो आरोपी सुभान से जेल में बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गया। न्यायालय ने इस मामले को मानवाधिकार के उल्लंघन के तौर पर देखा और सख्त रुख अपनाते हुए जेल अधीक्षक को उन अधिकारियों के नाम प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए, जो डीएलएसए सचिव की कैदी से बातचीत के दौरान मौजूद थे।
साथ ही अदालत ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) को आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट ने घटना से संबंधित रिपोर्ट और तस्वीरें न्यायिक रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं।