देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके तहत छोटे-छोटे अपराधों में कारावास की सजा को समाप्त करते हुए सिर्फ अर्थ दंड का प्रावधान किया जाएगा। सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली एवं प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि कैबिनेट ने छोटे-छोटे अपराधों में कारावास की सजा को हटाकर अर्थ दंड की सजा देने के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इसके लिए जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में सात एक्ट को शामिल किया गया है। जन विश्वास एक्ट में 52 एक्ट चिन्हित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि छोटे छोटे अपराधों में जेल की सजा को खत्म करते हुए आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान है। इस नए नियम में जैविक कृषि में अधिसूचित क्षेत्र में कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने पर जेल नहीं होगी बल्कि पांच लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले इस अपराध के लिए एक लाख का जुर्माना और एक साल की जेल का प्रावधान था।
उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अभियोजन निदेशालय देहरादून में मुख्यालय होगा। उसमें एक निदेशक होंगे। 15 वर्ष तक अधिवक्ता को बना सकेंगे। जिले में भी जिला स्तर का अभियोजन निदेशालय बनाया जाएगा। सात वर्ष से कम कारावास की धाराओं में अपील का फैसला जिला स्तर, इससे ऊपर पर राज्य स्तर पर निर्णय होगा।
ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त एफएआर जैसे प्लेटिनम ग्रेड को पांच प्रतिशत, गोल्ड को तीन, सिल्वर को दो प्रतिशत एक्स्ट्रा मिलेगा। उन्होंने बताया कि कॉमर्शियल एरिया में ग्राउंड कवरेज का प्रतिबंध से राहत। सभी के लिए सैट बैक वाला रेगुलेशन लागू होगा। इको रिजॉर्ट के साथ अब नार्मल रिजॉर्ट बना सकेंगे।
भू उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नक्शा पास करने की बाध्यता में लैंड यूज की शर्त नहीं। सड़क चौड़ाई पहाड़ में 6 मीटर, मैदान में 9 मीटर होगी। बहु मंजिला भवन में सड़क लेवल की पार्किंग की हाइट इमारत की ऊंचाई में शामिल न होगी। मोटल श्रेणी को हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि लैंड पुलिंग स्कीम, टाउन प्लानिंग स्कीम मंजूर कर ली गई है और अन्य राज्यों में है योजनाएं लागू हैं। अनिवार्य नहीं है। जहां हम टाउनशिप बनाएंगे, उसके बदले जमीन मिलेगी वो भी कॉमर्शियल। अमरावती में भी ये मॉडल सफल रहे हैं। पहले केवल पालिसी थी, अब स्कीम के रूप में लाया गया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र के नए निर्देश को अडॉप्ट किया गया। टावर और उसके एक मीटर परिधि के एरिया का 2०० प्रतिशत सर्किल रेट का कर दिया है। सर्किल रेट और मार्किट रेट में अंतर पर एक समिति बनाई जाएगी, जो प्रभावित भूमि मालिकों के लिए काम करेगी। तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग नहीं यूनिवर्सिटी के स्तर से ही होगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड जीएसटी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है।
उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी के कनिष्ठ अभियंता के पांच प्रतिशत पद समूह-ग के कर्मचारियों से पदोन्नति से होती थी, लेकिन इस प्रक्रिया में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते थे। अब 1० साल की सेवा पूरी करने पर सीधे जेई बन सकेंगे। लोनिवि-देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड के लिए जीएसटी में छूट मिलेगी।
उन्होंने बताया कि रॉयल्टी और जीएसटी विभाग जमा करेगा, जिसका रिम्बर्स किया जाएगा। नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगा। बैठक में ट्रांसमिशन लाइन और बिजली लाइनों के दौरान भूमि मालिकों को मिलने वाले मुआवजा राशि को भी बढ़ाया गया है।




