देहरादून। Twenty years imprisonment in case of raping a minor नाबालिग से दुष्कर्म के मामलेे में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने बीस साल की सजा व दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी साथ ही राज्य सरकार से पीड़िता को पांच लाख रूपये दिलाने के निर्देश दिये। अभियोजन पक्ष के अनुसार दिल्ली निवासी नाबालिग ने 20 फरवरी 2023 को ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह 17 फरवरी को अपने घर दिल्ली से अकेले घर से बिना बताये ऋषिकेश के लिए चली थी।
18 फरवरी 2023 को ऋषिकेश में घूम रही थी। वह अपने ठहरने के लिए होटल में गयी। होटल के अधिक रेट होने के कारण सस्ते होटल की तलाश कर रही थी। वह होटल दीपमय में गयी। जिन्होंने उसे कमरे का रेट 500 रूपये बताया। वह सस्ता समझकर होटल में रूक गयी। वहां पर रात को लगभग 11 बजे के आसपास होटल के कमरे में मैनेजर मानसिंह आया और उसके साथ उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया। और किसी को बताने से मना किया और किसी को बतायेगी तो जान से मार दूंगा की धमकी दी।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय में केस विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य व गवाह पेश किये। साक्ष्योें व गवाहों के चलते आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर की न्यायालय ने 20 साल के सश्रम कारावास व दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी साथ ही आदेश दिये कि पीडित को प्रतिकर की धनराशि पांच लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना से दिलाया जाना सुनिश्चित करें।